खनन मामले में कुमारस्वामी को अग्रिम जमानत देने से इंकार
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश जद (एस) अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी को अवैध खनन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।
बेंगलुरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश जद (एस) अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी को अवैध खनन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। लोकायुक्त अदालत के न्यायाधीश गोपाल ने कुमारस्वामी की याचिका खारिज कर दी। उन्हें इस मामले में लोकायुक्त के विशेष जांच दल ने तलब किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी पर तत्कालीन खान आयुक्त गंगाराम बडेरिया पर जनथाकल खनन फर्म के पक्ष में 2007 में एक फाइल को मंजूरी देने के लिए काफी दबाव डालने का आरोप है। उस वक्त कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री थे।
बडेरिया अब राज्य के प्रधान सचिव (राजस्व) हैं। उन्हें जाली दस्तावेज के आधार पर चित्रदुर्ग में 10 लाख टन खनन किया हुआ अयस्क अवैध तरीके से उठाने के आरोप में 15 मई को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।बडेरिया की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने कुमारस्वामी को तलब किया है। इस बीच, संवाददाताओं से बातचीत में कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी और वह बेदाग साबित होंगे। जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 'इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं थी---मेरी कानूनी टीम मुझे इससे बाहर निकालेगी। मैं खुद को निर्दोष साबित कर दूंगा।'
अन्य न्यूज़