Lakhbir Singh Landa: आतंकी घोषित हुआ लखबीर सिंह लांडा, इन मामलों में आरोपी है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नेता, गृह मंंत्रालय ने लिया फैसला
लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ये फैसला हुआ है। अब भारत सरकार ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा मूल रूप से पंजाब से ताल्लुक रखता है। वो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है।
बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को भारत ने आतंकी घोषित कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लखबीर सिंह लांडा को आतंकी घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के मुताबिक लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ये फैसला हुआ है। अब भारत सरकार ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा मूल रूप से पंजाब से ताल्लुक रखता है। वो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है।
वर्तमान में लांडा एडमोंटन, अल्बर्टा में रहता है। माना जाता है कि खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों में भी वो शामिल रहा है। उसकी संलिप्तता की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें वो दोषी पाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लांडा पर आरोप है कि मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमले को अंजाम देने में उसका हाथ था। यानी वो आतंकी गतिविधियों में जुड़ा रहा है। उस पर आरोप है कि वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आईईडी, हथियार और विस्फोटक सप्लाई करता रहा है।
उस पर कई आपराधिक मामलों में शामिल रहने के आरोप है। आंतकी मॉड्यूल को खड़ा करने समेत जबरन वसूली करना, हत्याएं करना, आईईडी लगाना, हथियारों की सप्लाई करना जैसी कई आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही है। जानकारी के मुताबिक लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ 2021 में आउटलुक सर्कुलर जारी किया गया था। एनआईए ने लांडा पर इनाम भी घोषित किया है। एनआईए की विशेष अदालत ने तरनतारन जिले के किरियन गांव में आतंकी लखबीर सिंह लांडा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।
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