Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का किया विरोध

Ashish Mishra
प्रतिरूप फोटो
ANI

आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ से कहा कि अपराध गंभीर है। उन्होंने कहा, ‘‘ यह एक गंभीर व घिनौना अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।’’

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह अपराध घिनौना एवं गंभीर है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ से कहा कि अपराध गंभीर है। उन्होंने कहा, ‘‘ यह एक गंभीर व घिनौना अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।’’

इसे भी पढ़ें: Raghuram Rajan On Rahul Gandhi: पप्पू नहीं हैं, RBI के पूर्व गवर्नर ने राहुल को बताया स्मार्ट राजनेता

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जब किसान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था। घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीटकर जान ले ली थी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़