लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर, अंकित दास को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास के वकील ने बताया कि अभियोग पक्ष ने रिमांड की मांग की थी परन्तु अंकित दास के हेल्थ इश्यू हैं। उन्हें 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र एवं तिकोनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के करीबी दोस्त माने जाने वाले अंकित दास को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने गिरफ़्तार किया है। 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद अंकित दास की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उसे 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास के वकील ने बताया कि अभियोग पक्ष ने रिमांड की मांग की थी परन्तु अंकित दास के हेल्थ इश्यू हैं। उन्हें 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। वहीं, CJM कोर्ट ने आशीष मिश्रा और आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पहले बुधवार को लखीमपुर में अपराध शाखा कार्यालय में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने अंकित दास हाजिर हुए। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में अंकित दास को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे अंकित दास वकीलों के एक दल के साथ लखीमपुर पुलिस लाइन में स्थित अपराध शाखा कार्यालय पहुंचे। मंगलवार को अंकित दास और उनके चालक लतीफ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन दिया था।Lakhimpur Kheri violence | Ankit Das has been arrested by the monitoring committee probing the matter.
— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021
He appeared before the Crime Branch today.
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आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर
लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिकाको एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया। मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है।
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