चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार गबन मामले में लालू अदालत में पेश नहीं हो सके

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[email protected] । Nov 19 2018 7:17PM

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य ठीक न होने केकारण लालू सोमवार को न्यायाधीश प्रदीप कुमार की विशेष सीबीआई अदालत में पेश नहीं हो सके।

 रांची। साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक कैद की सजा पाने के बाद न्यायिक हिरासत में यहां रिम्स में भर्ती राजद अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इसी घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपये के गबन मामले में सोमवार को अस्वस्थता के कारण विशेष सीबीआई अदालत में पेश नहीं हो सके। इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आर के राणा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारी अदालत के समक्ष पेश हुए।

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य ठीक न होने केकारण लालू सोमवार को न्यायाधीश प्रदीप कुमार की विशेष सीबीआई अदालत में पेश नहीं हो सके। इस मामले के अन्य आरोपी पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आर के राणा, पूर्वआईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और बेक जूलियस अदालत के समक्ष आज पेश हुए। लालू प्रसाद इससे पूर्व चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता हो चुके हैं और उन्हें चौदह वर्ष तक की कैद की सजा सुनायी जा चुकी है जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

स्वास्थ्य खराब होने के चलते लालू इस समय यहां न्यायिक हिरासत में रिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।चारा घोटाले के 37 करोड़, 70 लाख के चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू को सबसे पहले 30 सितंबर, 2013 को दोषी करार दिया गया था जिसके बाद उन्हें तीन अक्टूबर को सजा सुनायी गयी थी।उसके बाद लालू को देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के गबन मामले में, फिर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 62 लाख रुपये गबन के दूसरेमामले और फिर दुमका कोषागार से तीन करोड़, 13 लाख रुपये के गबन के मामलों में पिछले वर्ष 23 दिसंबर से इस वर्ष मार्च के बीच सजा सुनाई जा चुकी हैं।

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