लव जिहाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी मध्य प्रदेश सरकार
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ‘‘धर्मांतरण करवा कर विवाह अब बहुत तेजी से चल रहा है। इसको आपकी में लव जिहाद कहते हैं। विधानसभा में हम ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक-2020’ लाने की तैयारी कर रहे हैं।
भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। मिश्रा ने कहा कि ‘लव जिहाद’ को गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसके सहभागियों को पांच साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
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उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘धर्मांतरण करवा कर विवाह अब बहुत तेजी से चल रहा है। इसको आपकी में लव जिहाद कहते हैं। विधानसभा में हम ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक-2020’ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘प्रलोभन, बहकावा, धोखाधड़ी एवं बलपूर्वक शादी कर धर्मान्तरण कराने पर पांच साल के कठोर कारावास का प्रावधान इस विधेयक में हम हम रख रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि इस विधेयक में यह अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा।
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उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, धोखाधड़ी तथा बहकावे में धर्मान्तरण के लिए किये गये विवाह को अमान्य घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं।’’ मिश्रा ने बताया, ‘‘इस विधेयक में अपराध घटित करने वाले का सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि विधेयक में कार्रवाई के लिए धर्मान्तरण के लिए बाध्य किए गये व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता अथवा भाई-बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा।
Making preparations to introduce Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2020 in Assembly. It'll provide for 5 yrs of rigorous imprisonment. We're also proposing that such crimes be declared a cognizable & non-bailable offence: MP Home Minister Narottam Mishra on 'Love Jihad' pic.twitter.com/N4NA7Js8Ai
— ANI (@ANI) November 17, 2020
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