जनप्रतिनिधि चुने जाने वाले वकील अदालतों में कर सकते हैं प्रैक्टिस: सुप्रीम कोर्ट
[email protected] । Sep 25 2018 11:46AM
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पेशे से वकील जनप्रतिनिधियों के देशभर की अदालतों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाए।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पेशे से वकील जनप्रतिनिधियों के देशभर की अदालतों में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम जनप्रतिनिधियों के वकीलों के तौर पर प्रैक्टिस करने पर रोक नहीं लगाते हैं।
शीर्ष अदालत भाजपा नेता एवं वकील अश्चिनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पेशे से वकील जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायकों और पार्षदों) के कार्यकाल के दौरान अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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