चुनावी रंजिश में युवक को मार देने के वाले दो लोगों को आजीवन कारावास

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[email protected] । Jun 7 2019 12:35PM

कुछ लोगों ने मारपीट की इस घटना को देखा था।सनी को जयदेवी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद बताया कि उसकी दोनों कनपटियां तथा नाक की हड्डी टूट गई है और शरीर में कई अन्य गंभीर चोटें हैं।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व क्षेत्रीय पंचायत चुनावों की रंजिश के चलते एक युवक को जान से मार देने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (सप्तम) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन उपाध्याय ने बताया कि दो नवंबर 2015 को थाना सदर क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी मोहन ने शिकायत दर्ज कराई कि अपराह्न करीब तीन बजे गांव के ही कोमल, गुल्लू और दो अन्य अज्ञात व्यक्ति उसके पुत्र सनी को घर से बुलाकर ले गए थे। दर्ज मामले के अनुसार सनी जब काफी देर तक वापस नहीं पहुंचा तो पता लगाने पर मालूम हुआ कि वे लोग उसे बुरी तरह से मारपीट कर गोकुल बैराज के पास फेंक गए हैं। कुछ लोगों ने मारपीट की इस घटना को देखा था।सनी को जयदेवी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद बताया कि उसकी दोनों कनपटियां तथा नाक की हड्डी टूट गई है और शरीर में कई अन्य गंभीर चोटें हैं।

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पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों नामजद लोगों को अदालत में पेश कर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, लेकिन वह अन्य दो लोगों को पेश नहीं कर सकी और न ही उनका पता लगा सकी कि वे कौन थे जिन्होंने सनी को घर से बुलाकर ले जाने और मारपीट में कोमल व गुल्लू की मदद की थी।

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मोहन ने अदालत को बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले कोमल व गुल्लू क्षेत्रीय पंचायत चुनाव में सनी द्वारा उनके विरोधी पक्ष का साथ देने पर उससे रंजिश रखते थे। इसीलिए वे उसे बहाने से घर से बुलाकर ले गए और उसे अधमरा कर पटक गए। इलाज के दौरान बीस दिन बाद 22 नवम्बर को उसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) महेंद्रनाथ ने दोनों पक्षों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कोमल व गुल्लू को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना तथा भादंवि की धारा 325, 323 व 304 के तहत आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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