पंजाब में 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, कुछ छूट की घोषणा
राज्य में जारी लॉकडाउन को खत्म करने की रणनीति पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से प्राप्त सूचना के आधार पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को कुछ और समय तक जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा।
सिंह ने कहा कि इस दौरान गुरूवार से हर रोज सुबह सात बजे से 11 बजे तक कुछ सीमित छूट दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ दुकानों को हर सुबह चार घंटे तक खोलने की अनुमति दी जायेगी जिनमें केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि जिलों के उपायुक्तों को दुकानें खोले जाने को लेकर उपाय करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी और उसके बाद अगर महामारी नियंत्रित रहती है तो कुछ और छूट की घोषणा की जायेगी। अमरिंदर ने कहा कि लॉकडाउन को लागू कराने के लिये जारी कर्फ्यू सामान्य तौर पर 11 बजे के बाद जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह सामाजिक मेलजोल से दूरी का पालन करने के लिये समय पर घरों को लौट आयें। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में 23 मार्च को कर्फ्यूलगाने की घोषणा की थी।Chief Minister @capt_amarinder Singh announces extension of curfew/lockdown in #Punjab till May 17, with limited lifting of restrictions in non containment & non red zones beginning tomorrow. #PunjabFightsCorona #coronavirus #lockdown
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 29, 2020
कांग्रेस नेता ने कहा, छूट की अवधि के दौरान जो भी लोग घर से निकलेंगे उन्हें मास्क लगाना आवश्यक होगा और एक दूसरे से दो मीटर की दूरी के नियम का पालन करना होगा। यह छूट लोगों की सुविधा के लिये दी गयी है ओर इसका प्रयोग मेलजोल के लिय नहीं किया जाना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा, दो हफ्ते के बाद जब स्थिति सुधरेगी, तो हम और भी कदम उठायेंगे। यह समिति छूट गुरूवार से चार घंटे के लिये दी गयी है इसमें सभी पंजीकृत दुकानों को खोले जाने की अनुमति भी है। इस दैरान मॉलों को खेलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे के बीच खोले जाने वाली इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही होंगे। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों के फंसे होने का जिक्रकरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें वापस लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन घर वापसी के बाद 21 दिन तक पृथक-वास में रहना होगा।
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