TikTok Ban पर मद्रास HC को करनी होगी 24 अप्रैल तक सुनवाई वरना हट जाएगा बैन- SC
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।
इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं किया अमेठी के साथ भेदभाव: स्मृति ईरानी
शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
इसे भी पढ़ें: स्मृति ईरानी की रैली के बाहर क्या मतदाताओं को बांटे गए नोट? अब होगी जांच
Supreme Court asks Madras High Court to decide on a plea against ban order on video app TikTok on April 24. A Bench of Chief Justice Ranjan Gogoi says "if the plea is not decided by then, the order by the High Court imposing ban on the App would be vacated." pic.twitter.com/3DwMURAM2n
— ANI (@ANI) April 22, 2019
अन्य न्यूज़