TikTok Ban पर मद्रास HC को करनी होगी 24 अप्रैल तक सुनवाई वरना हट जाएगा बैन- SC

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[email protected] । Apr 22 2019 2:01PM

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।

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शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

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