DMK सांसद टीआर बालू और मारन को HC ने पुलिस गिरफ्तारी से दी फौरी राहत

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एससी-एसटी समुदाय के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया था। मामला 13 मई को सांसदों द्वारा किए गए संवाददाता सम्मेलन से जुड़ा है।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक के सांसद टी आर बालू और दयानिधि मारन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से दी गयी राहत 10 जून तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने 23 मई को पुलिस को निर्देश दिया था कि 29 मई तक बालू और मारन के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाएं। 

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एससी-एसटी समुदाय के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया था। मामला 13 मई को सांसदों द्वारा किए गए संवाददाता सम्मेलन से जुड़ा है, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर कुछ अशोभनीय टिप्पणी की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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