Maharashtra: अवैध रेत खनन से पालघर जिले में रेल पुल की सुरक्षा को खतरा, दो के खिलाफ मामला दर्ज

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मांडवी पुलिस थाने में दो लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 151 (रेलवे संपत्तियों को नुकसान या नष्ट करना), भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओँ और अवैध रेत खनन के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वैतरणा नदी से रेत की अवैध निकासी से वैतरणा और सफाले स्टेशनों के बीच बने रेल पुल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मांडवी पुलिस थाने में दो लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 151 (रेलवे संपत्तियों को नुकसान या नष्ट करना), भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओँ और अवैध रेत खनन के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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पुलिस ने बताया, सोमवार को पुल के निरीक्षण के दौरान, पुलिस ने पाया कि एक सक्शन पंप की सहायता से वैतरणा नदी से रेत निकाली जा रही थी। पंप, पास में ही एक नाव पर रखा था। रेत को इकट्ठा कर उसका ढेर लगाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सक्शन पंप और नाव को नष्ट कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया है, रेत की अवैध निकासी ने वैतरणा नदी पर बने रेलवे पुल को असुरक्षित बना दिया है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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