महाराष्ट्र: लूटपाट, हत्या की कोशिश के मामले में दो लोगों को आठ साल कारावास की सजा

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ठाणे जिले की एक विशेष मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) अदालत ने हथियार का भय दिखाकर डकैती करने और हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे जिले की एक विशेष मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) अदालत ने हथियार का भय दिखाकर डकैती करने और हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष मकोका न्यायाधीश वी. वाई. जाधव ने शनिवार को सुनाए अपने आदेश में प्रत्येक पर 10,10,100 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया।

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लोक अभियोजक संजय मोरे ने बताया कि ये दोनों और एक अन्य व्यक्ति पांच दिसंबर, 2014 की रात को एक लग्जरी बस में घुस गए थे और उन्होंने यात्रा कर रहे एक गश्ती पुलिस दल सहित यात्रियों को लूटा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिस्तौल का भय दिखाया था, एक पुलिसकर्मी की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया और उसकी सोने की चेन लूट ली।

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जब अन्य पुलिसकर्मी अपने साथी को बचाने गए, तो उन्होंने उन पर भी हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे के दौरान 17 गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके बाद गंगाराम गोरखनाथ भगदरे और राकेश संजय को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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