माकन ने आप के राज्यसभा उम्मीदवार गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग कीं

Makan demands Rajya Sabha candidate Gupta''s nomination to be canceled
[email protected] । Jan 6 2018 3:45PM

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आप के राज्यसभा उम्मीदवार एन. डी. गुप्ता के नामांकन के खिलाफ कथित रूप से लाभ का पद संभालने के लिए आज एक आपत्ति दायर की।

नयी दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आप के राज्यसभा उम्मीदवार एन. डी. गुप्ता के नामांकन के खिलाफ कथित रूप से लाभ का पद संभालने के लिए आज एक आपत्ति दायर की। माकन ने निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज करायी गई अपनी आपत्ति में दावा किया कि गुप्ता ‘वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के ट्रस्टी का पद संभाल रहे हैं। उन्हें 30 मार्च को इस पद पर नियुक्त किया गया था।’ गुप्ता ने राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के दो अन्य उम्मीदवारों संजय सिंह और सुशील गुप्ता के साथ गत चार जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच आज होनी है।

माकन ने दावा किया, ‘‘एन डी गुप्ता का नामांकन जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 36 जिसे संविधान के अनुच्छेद 102 के साथ पढ़ा जाए, के तहत खारिज होने योग्य है।’’ इस बीच आप ने कहा कि माकन ‘‘तुच्छ’’ आरोप लगाकर ‘‘सस्ता प्रचार’’ हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कानून ट्रस्टियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता।

आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘‘संसद (अयोग्यता रोकथाम) कानून, 1959 की धारा तीन, उपधारा (एल) ट्रस्टी को लाभ के पद के तहत अयोग्यता से छूट प्रदान करती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही आरओ (निर्वाचन अधिकारी) लाभ का पद पर निर्णय करने के लिए एक सक्षम प्राधिकार नहीं है, चुनाव आयोग है। कांग्रेस द्वारा सस्ते प्रचार के लिए तुच्छ आपत्ति।’’

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