महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण मामले को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती
बम्बई उच्च न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गयी है।
मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल की तरफ से पेश होने वाले अधिवक्ता जी सदावर्ते ने दावा किया कि राज्य सरकार का निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है । शीर्ष अदालत का कहना है कि किसी भी राज्य में आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसे भी पढ़ें: चुनावी वर्ष में भाजपा ने किया मराठाओं को खुश, दे दिया 16% आरक्षण
सदावर्ते संभवत: इस याचिका का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन एच पाटिल और नयायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंड पीठ में छह दिसंबर को जिक्र करेंगे। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर को उच्च न्यायालय में इस कानून को चुनौती की आशंका के मद्देनजर एक कैविएट याचिका दायर की थी। कैविएट में अदालत से यह गुजारिश की गयी थी कि महाराष्ट्र आरक्षण कानून पर राज्य सरकार का पक्ष जाने बिना किसी भी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
अन्य न्यूज़