जा सकती है संसद सदस्यता, यदि समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य होंगे
‘लाभ का पद’ पर संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आम सभा में एक सदस्य नामित होना संसद की सदस्यता से अयोग्य करा सकता है।
एक उच्चस्तरीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के सदस्य बने सांसद संसद की अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं। ‘लाभ का पद’ पर संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बोर्ड की आम सभा में एक सदस्य नामित होना संसद की सदस्यता से अयोग्य करा सकता है। इस मुद्दे पर संसदीय समिति ने कानून एवं न्याय मंत्री के विचार पर संज्ञान लिया जिसने समिति के समक्ष अपनी दलील में कहा है कि ऐसे सांसद अयोग्यता का सामना कर सकते हैं।
समिति ने हाल ही में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य बने सांसद संसद में अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा हैं। बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी चैरिटेबल संस्था के रूप में पंजीकृत है। इसकी आम सभा में 56 सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, लोकसभा के दो सदस्य और राज्य सभा के एक सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के अन्य सदस्य शामिल हैं। इसका कार्यकाल तीन साल के लिए है।
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