भोपाल में दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या, जनाजे में दिग्विजय सिंह पत्नी अमृता राय सहित हुए शामिल

Minor Kiling After rape in Bhopal
दिनेश शुक्ल । Jun 9 2019 7:33PM

पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद गृहमंत्री बाला बच्चन के निर्देश पर सात पुलिस कर्मीयों को निलंबित कर दिया गया है। जिसमें एक एसआई, दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल शामिल है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के तीन शहरों से मासूमों के साथ दरिंदगी की खबरे सामने आई है। जहाँ उज्जैन में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो वही मंदसौर में  तीन साल की बच्ची के साथ उसके ही सगे चाचा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर माता-पिता के पहुँचने पर आरोपी सल्लू को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 10 साल की नाबालिग का अपहरण कर हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आने के बाद पूरा प्रदेश सख्ते में है। नाबालिग के साथ दुष्कृत्य की भी पुष्टि हुई है।

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भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संसथान(IIFM) के सामने मंडवा झुग्गी बस्ती में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था। परिजनों ने बताया कि बच्ची शनिवार रात 8 बजे के लगभग घर से कुछ दूर एक दुकान पर सामने लेने गई थी जहाँ से वह लापता हो गई। जिसकी शिकायत करीब 9 बजे रात भोपाल के कमलानगर थाने में की थी। मृत मासूम के परिजनों का आरोप है कि की शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की और उन्हें थाने से भगा दिया। जिसके बाद स्थानीय पार्षद के फोन करने पर पुलिस सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। वही इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद गृहमंत्री बाला बच्चन के निर्देश पर सात पुलिस कर्मीयों को निलंबित कर दिया गया है। जिसमें एक एसआई, दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल शामिल है।

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हालंकि अभी तक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है।आरोपी को पकड़ने के लिए संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने टीम गठित की है साथ ही आरोपी पर 20 हजार रूपए का ईनाम भी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदेश के खंडवा जिले का रहना वाला है वहाँ भी पुलिस की एक टीम रवाना की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 ए,बी, 363, 302, 201, पाक्सो एक्ट की धारा 5, 6 और में कायमी की है।

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