दहेज उत्पीड़न मामलों में कानून का दुरुपयोग रुकना चाहिए, Bengaluru Techie की Suicide के बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने वाले कानूनों के 'दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति' को चिह्नित किया और कहा कि अदालतों को निर्दोष लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए दहेज उत्पीड़न के मामलों का फैसला करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों और ससुराल वालों को स्वार्थ के लिए परेशान करने के लिए क्रूरता कानून के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति, उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने वाले कानूनों के 'दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति' को चिह्नित किया और कहा कि अदालतों को निर्दोष लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए दहेज उत्पीड़न के मामलों का फैसला करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
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आत्महत्या से ठीक पहले, अतुल सुभाष ने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए उन पर और उनके परिवार पर कई मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अतुल ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की है। एक मामले (दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य) की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडित करती है, का दुरुपयोग किया जा रहा है।
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मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि कभी-कभी प्रावधान, जिसका उद्देश्य मूल रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाना था, का कुछ महिलाओं द्वारा अपने पति और उसके परिवार को अनुपालन करने के लिए मजबूर करने के लिए शोषण किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर क्रूरता और दहेज के मामलों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मामले को खारिज करने से तेलंगाना उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी। पति द्वारा तलाक मांगे जाने के बाद पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। दलीलों की समीक्षा करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी ने व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए मामले दायर किए थे और वह कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही थी, जिसका उद्देश्य उसकी रक्षा करना था।
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