मोदी सरकार ने किया साफ, राजद्रोह कानून समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं
गृह राज्य मंत्री नित्यांनद राय ने कहा कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है।
नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि राजद्रोह कानून को हटाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है क्योंकि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है। गृह राज्य मंत्री नित्यांनद राय ने प्रकाश बांडा के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
There is no proposal to scrap the provision under the IPC dealing with the offence of sedition. there is a need to retain the provision to effectively combat anti-national, secessionist and terrorist elements, my reply in RS. https://t.co/palgPZNsGD
— Nityanand Rai (@nityanandraibjp) July 3, 2019
राय ने कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के अपराध से निपटने वाले प्रावधान को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है।
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