कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को महिलाओं के कपड़े मुफ्त धोने और इस्त्री करने की सुनाई सज़ा

Molestation

छेड़छाड़ के आरोपी को महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने की सजा दी है।आरोपी इस साल अप्रैल से जेल में है, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह कपड़े धोने का काम करता है और समाज की सेवा करना चाहता है।

मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार ने यह आदेश आरोपी ललन कुमार साफी की जमानत मंजूर करते हुए दिया।

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आरोपी इस साल अप्रैल से जेल में है, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह कपड़े धोने का काम करता है और समाज की सेवा करना चाहता है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सुलह के लिए तैयार है और इस आशय का एक हलफनामा संलग्न किया गया है। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया कि वह अगले छह महीने तक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर इस्त्री करेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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