तमिलनाडु में दहेज के कारण मौत और पीछा करने जैसे जुर्म की सजा और होगी सख्त: के पलानीस्वामी

K Palaniswami

प्रस्ताव के मुताबिक दहेज के मामलों में मौत पर (भारतीय दंड संहिता 304-बी) न्यूनतम सजा को सात साल को बढ़ाकर 10 साल किया जाएगा।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि दहेज मांगने के कारण मौत, महिलाओं का पीछा करना और नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेचने समेत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में सजा को और सख्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जुर्म में कड़ी सजा देने के लिए केंद्र की मंजूरी लेकर भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने सदन में बयान देते हुए कहा कि प्रस्तावित कदम का मकसद महिलाओं और बच्चों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 

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प्रस्ताव के मुताबिक दहेज के मामलों में मौत पर (भारतीय दंड संहिता 304-बी) न्यूनतम सजा को सात साल को बढ़ाकर 10 साल किया जाएगा। वहीं महिला को निर्वस्त्र करने पर (भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी) न्यूनतम सजा तीन से बढ़ाकर पांच साल तथा अधिकतम सजा सात साल की जाएगी। पलानीस्वामी ने कहा कि पीछा करने पर (भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी)दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा को पांच से बढ़ाकर सात साल किया जाएगा। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि देह व्यापार के लिए नाबालिगों की खरीद-फरोख्त करने (भारतीय दंड संहिता की धारा 372 एवं 373) के मामले में सजा को मौजूदा 10 वर्ष के कारावास से बढ़ाकर उम्र कैद किया जाएगा और न्यूनतम सजा को सात साल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में लगातार शामिल लोगों को गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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