ठाणे जिले में सड़क किनारे शव मिलने पर दर्ज किया गया हत्या का मामला
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Sep 6 2024 10:19AM
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103-1 (हत्या) और 238 (साक्ष्य मिटाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को भिवंडी के घोड़पाड़ा इलाके में एक राहगीर ने शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी।
उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष के करीब है और उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103-1 (हत्या) और 238 (साक्ष्य मिटाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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