मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में CBI ने अदालत में दायर किया आरोप पत्र
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने स्थानीय अदालत में बुधवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले में सीबीआई ने स्थानीय अदालत में बुधवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष पोस्को अदालत के न्यायाधीश आर पी तिवारी ने जांच एजेंसी को आगे की सुनवाई में सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सौ पृष्ठों वाले पेश आरोप पत्र का एक संक्षिप्त सारांश तैयार करने का निर्देश दिया। पटियाला जेल में बंद ब्रजेश के अलावा अन्य अभियुक्तों जिनमें उनके कर्मचारी, कुछ करीबी रिश्तेदार और सामाजिक कल्याण विभाग के कम से कम दो अधिकारियों के खिलाफ यह आरोप पत्र दायर किया गया है।
Muzaffarpur Shelter Home Case: CBI has filed a chargesheet in special POCSO court against all the accused. Enforcement Directorate Patna has summoned Brajesh Thakur's son Rahul Anand on 24th Dec and Thakur's wife Asha Thakur on 26th Dec. #Bihar
— ANI (@ANI) December 19, 2018
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ब्रजेश की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति' द्वारा उक्त बालिका गृह का संचालन किया जा रहा था। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर स्थित उक्त बालिका गृह में लडकियों का यौन शोषण किए जाने की बात सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रजेश सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था लेकिन 26 जुलाई को राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया था। ब्रजेश से निकटता को लेकर बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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