राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर

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[email protected] । Jul 25 2019 7:17PM

अधिकारी ने कहा कि 30 दिन की पैरोल की अवधि उसकी कुल सजा में शामिल नहीं होगी और उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर छुट्टी खत्म करके जेल वापस लौटने की सहमति दी है।

वेल्लोर (तमिलनाडु)। राजीव गांधी हत्या मामले में सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को उसकी बेटी की शादी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को यहां एक जेल से 30 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया। साल 1991 से जेल में बंद होने के बाद यह पहली बार है कि वह 30 दिन के पैरोल पर बाहर आयी है। वह पहले भी पेरोल पर बाहर आ चुकी है लेकिन इतने वक्त के लिए नहीं। जेल के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उसे पैरोल पर छोड़ा गया है। उसकी पैरोल के साथ कई शर्तें लगाई गई हैं।’’ सुनहरे पीले रंग की साड़ी पहनी नलिनी ने जैसे ही विशेष महिला जेल से बाहर कदम रखा, उसे एक पुलिस वैन में बैठाया गया और यहां रंगपुरम में एक तमिल, द्रविड़ समर्थित संगठन के नेता के घर ले जाया गया जहां नलिनी पूरे पैरोल के दौरान रहेगी। नलिनी से मिलकर उसकी मां पद्मा भावुक हो गई और उन्होंने उसकी पारंपरिक ‘‘आरती’’ भी की।

साल 2016 में जब नलिनी के पिता पी शंकर नारायण का निधन हो गया था तब भी नलिनी को अंतेष्टि के लिए 12 घंटे का आपातकालीन अवकाश दिया गया था और फिर उसे निधन के 16वें दिन होने वाले संस्कार के लिए एक दिन के लिए छोड़ा गया था। साल 2004 में उसे अपने भाई भाग्यनाथन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। उसकी पैरोल की 12 शर्तों में मीडिया, राजनीतिक दलों या शख्सियतों से बातचीत ना करना और अच्छा व्यवहार बनाए रखना शामिल है। अधिकारी ने कहा कि 30 दिन की पैरोल की अवधि उसकी कुल सजा में शामिल नहीं होगी और उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर छुट्टी खत्म करके जेल वापस लौटने की सहमति दी है। उसके कानूनी सलाहकार पी पुगाझेनथी ने कहा कि नलिनी की बेटी की शादी की तारीख दो सप्ताह में पता चलने की उम्मीद है।

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उसके वकीलों के अनुसार, वह चेन्नई से करीब 130 किलोमीटर दूर वेल्लोर जिले में रहेगी। वह रोजाना सतुवाचेरी थाने में पेश होगी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगी। इस महीने की शुरुआत में मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी पैरोल को मंजूरी दे दी थी। नलिनी पिछले 27 वर्षों से वेल्लोर में महिलाओं के लिए बनी विशेष जेल में बंद है। उसने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी। नलिनी के अलावा उसके पति श्रीलंकाई नागरिक श्रीहरन उर्फ मुरुगन समेत छह अन्य दोषी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित मामले में जेल की सजा काट रहे हैं।  राजीव गांधी की 21 मई 1991 को वेल्लोर के समीप श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में लिट्टे की आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी।

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