नारद स्टिंग केस: CM ममता की याचिका पर सुनवाई से SC के जज ने खुद को किया अलग
अंकित सिंह । Jun 22 2021 11:18AM
नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन अपनी और प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामा दायर करने की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस नारद स्टिंग टेप मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए। न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की याचिकाएं आज ही अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती हैं। याचिकाओं को प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा गया है।
माना जा रहा है कि न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस के सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। आपको बता दें कि नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन अपनी और प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामा दायर करने की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस की पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली थी।Supreme Court judge Justice Aniruddha Bose recuses from hearing pleas in the Narada scam case pic.twitter.com/BYKI3bJ4lp
— ANI (@ANI) June 22, 2021
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़