नरोदा पाटिया नरसंहार: कोर्ट ने बाबू बजरंगी को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई

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नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि, विशेष अदालत द्वारा दी गई बाबू बजरंगी को मौत तक सुनाई गई अाजीवन कारावास की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।

अहमदाबाद। नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि, विशेष अदालत द्वारा दी गई बाबू बजरंगी को मौत तक सुनाई गई अाजीवन कारावास की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोडनानी को 28 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य बहुचर्चित आरोपी बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सात अन्य को 21 साल के आजीवन कारावास और शेष अन्य को 14 साल के साधारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। जहां दोषियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी , वहीं विशेष जांच दल ने 29 लोगों को बरी किये जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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