नवनीत और रवि राणा की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला
मिल रही जानकारी के मुताबिक अमरावती के चार थानों में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैली निकालने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत चार मामले दर्ज़ किए गए हैं।
अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दरअसल, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अमरावती के चार पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अमरावती के चार थानों में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैली निकालने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत चार मामले दर्ज़ किए गए हैं।
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आपको बता दें कि रात के 10:00 बजे के बाद सांसद के आवास पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया गया था। दरअसल, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा 36 दिनों के बाद अमरावती लौटे थे। राणा दंपति ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। बाताया जा रहा कि घर के आगे रास्ते पर ही पंडाल लगाया गया था जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद को लेकर ही राणा दंपति को जेल जाना पड़ा। फिलहाल राणा दंपत्ति शर्तों के साथ बेल पर बाहर हैं।नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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इससे पहले नवनीत राणा अपना पक्ष रखने और न्याय मांगने के लिए एक संसदीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुईं थी। राणा ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुंबई के एक थाने में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। नवनीत राणा ने हाल ही में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को अपनी शिकायत दी थी और समिति ने उन्हें अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वे मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति को चार मई को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।
महाराष्ट्र: अमरावती के चार थानों में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैली निकालने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत चार मामले दर्ज़ किए गए हैं: अमरावती पुलिस
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 29, 2022
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