दिल्ली समेत यूपी हरियाणा के एनसीआर के शहरों में भी लागू हुई नई पाबंदियां, यहां पढ़ें ताजा गाइडलाइन

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कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हापुड़ में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इन पाबंदियों के तहत अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसद क्षमता के साथ ही लोग काम कर सकेंगे। यूपी सरकार work-from-home को भी प्रोत्साहित कर रही है।

देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 27561 नए केस मिले वहीं इस दौरान कोविड से 30 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 29.21 फीसद दर्ज किया गया। दिल्ली में तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो ही रही है साथ ही साथ एनसीआर के कई शहरों नोयडा, गाजियाबाद गुरुग्राम समेत में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के साथ-साथ यूपी और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में भी नए सिरे से तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं।

डीडीएमए ने बढ़ाई सख्ती

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इससे बचाव के लिए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। डीडीएमए की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बीते बुधवार को आवश्यक वस्तुओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी निजी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बार और रेस्तरां को बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि खाना पैक कराने की सुविधा रेस्तरां से मिलती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि वो लगातार निगरानी कर रहा है अगर जरूरत पड़ी तो पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है।

 इन्हें मिली है पाबंदियों में छूट

दिल्ली में जारी इन पाबंदियों में प्राइवेट बैंक, जरूरी सेवा देने वाली कंपनियों के दफ्तर, फार्मा कंपनियों के दफ्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलजीपी आपूर्तिकर्ता, अदालतें, वकीलों के दफ्तर और कुरियर आदि से जुड़ी गतिविधियों को छूट दी गई है।

हरियाणा में भी लागू है सख्त पाबंदी

हरियाणा सरकार की ओर से भी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 8 जिलों को ग्रुप ए यानी रेड जोन में रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर वो जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। इन जिलों में सिनेमा हॉल, जिम, पार्क और स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स को बंद करने का फैसला किया गया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि पहले से ही हरियाणा के 11 जिलों में यह पाबंदियां लागू हैं।

हरियाणा ने लगाई हैं ये पाबंदिया

हरियाणा सरकार ने बड़ी सभाओं, रैली या किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

सरकार ने आठ आठ जिलों में सिनेमा हॉल और खेल परिसरों को बंद कर दिया है।

सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद कर दिया है।

नोयडा और गाजियाबाद में भी बढ़ी सख्ती

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हापुड़ में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इन पाबंदियों के तहत अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसद क्षमता के साथ ही लोग काम कर सकेंगे। यूपी सरकार work-from-home को भी प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही निजी कार्यालयों में अगर कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसे 7 दिन का अवकाश दिया जाएगा।

नोयडा में धारा 144

आपको बता दें कि नोयडा और ग्रेटर नोयडा में धारा 144 लगाई गई है। फिलहाल यह धारा जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इसे 28 फरवरी तक भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि तब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर रह सकती है। नोएडा में फिलहाल 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारी और बाकी work-from-home काम करेंगे। यहां पर रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स और मॉल को भी 50% क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। बीते 24 घंटे में नोयडा में 18,26 केस मिले हैं।

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