NGT से दिल्ली सरकार ने कहा- विभागों को अवैध उद्योगों का व्यापक सर्वेक्षण तेज करने को कहा गया
आप सरकार ने कहा, ‘‘इस बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 29,877 में से बाकी बचे गैर अनुमेय उद्योग जो कि अभी भी आवासीय या गैर अनुरूप क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हैं, उन्हें संबंधित एजेंसियां अपनी कार्ययोजना बिजली वितरण कंपनियों, दिल्ली जलबोर्ड और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय में पहले ही तैयार करके बंद या सील करें।’
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि सभी संबंधित विभागों को आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति वाले उद्योगों के व्यापक सर्वेक्षण में तेजी लाने और उन्हें जल्द बंद करने का निर्देश दिया गया है। आप सरकार ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि तीनों नगर निगमों से प्राप्त वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वे अब भी सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। अधिकरण को सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय के 26 नवम्बर 2018 के आदेश के अनुपालन के तहत 12 दिसम्बर 2018 को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी संबंधित एजेंसियों के साथ एक बैठक की गई थी।
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आप सरकार ने कहा, ‘‘इस बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 29,877 में से बाकी बचे गैर अनुमेय उद्योग जो कि अभी भी आवासीय या गैर अनुरूप क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हैं, उन्हें संबंधित एजेंसियां अपनी कार्ययोजना बिजली वितरण कंपनियों, दिल्ली जलबोर्ड और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय में पहले ही तैयार करके बंद या सील करें।’’ अधिकरण ने आप सरकार के इस कथन पर गौर किया और दिल्ली सरकार से कानून के अनुरूप और कदम उठाने के लिए कहा। अधिकरण ने साथ ही निर्देश दिया कि आगे की रिपोर्ट 31 अक्टूबर को या उससे पहले ईमेल से मुहैया करायी जाए। पीठ ने मामले की अगली सुनवायी 19 नवम्बर को करना तय करते हुए कहा, ‘‘स्थिति रिपोर्ट में आकलन की स्थिति और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से ‘‘प्रदूषण करने वाला भुगतान करे’’ के सिद्धांत पर क्षतिपूर्ति वसूली की स्थिति का उल्लेख भी हो सकता है।’’
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