एनआईए ने जाली नोट की तस्करी के आरोपी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

National Investigating Agency
प्रतिरूप फोटो

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा के सरीफुल इस्लाम पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

लखनऊ| राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को एक कथित तस्कर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जो बांग्लादेशी तस्करों और जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी में शामिल साजिशकर्ताओं के संपर्क में था।

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा के सरीफुल इस्लाम पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह मामला दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आतंकवाद रोधी दस्ता द्वारा2,49,500 रुपये मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा की बरामदगी से संबंधित है।

अधिकारी ने कहा कि एनआईए ने फरवरी 2020 में मामला फिर से दर्ज किया था और इसकी जांच शुरू की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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