कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते असम में एक मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 27 2021 3:50PM
राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है। असम में सोमवार को संक्रमण के 3137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गयी जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गयी।
गुवाहाटी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत असम सरकार ने तत्काल प्रभाव से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि एक मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य सचिव जिष्णु बरूआ के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया है, ‘‘असम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गयी। यह पाया गया है कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘इसलिए असम के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस की गयी। जरूरी, आपात सेवाओं को इससे छूट रहेगी।’’ आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है। असम में सोमवार को संक्रमण के 3137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गयी जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गयी।असम में तत्काल प्रभाव से 1 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। #COVID19
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 27, 2021
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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