नीरव मोदी को झटका, ब्रिटेन की अदालत ने जमानत देने से किया इंकार

इससे पहले शुक्रवार को उस समय एक विवाद पैदा हो गया जब मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेनीरव मोदी से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्य जांच अधिकारी को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया।
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। ब्रिटेन की अदालत ने कहा, यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ब्रिटिश जज ने कहा, नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था। अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
United Kingdom: Joint team of Indian agencies Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) leave from London's Westminster Magistrates court. The court has today rejected the bail application of Nirav Modi & fixed 26 April as the next date of hearing. pic.twitter.com/U1vQ18JTQb
— ANI (@ANI) March 29, 2019
इससे पहले शुक्रवार को उस समय एक विवाद पैदा हो गया जब मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेनीरव मोदी से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्य जांच अधिकारी को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया। हालांकि यहां एजेंसी मुख्यालय ने कुछ ही मिनटों में उस फैसले को पलट दिया। संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को ईडी के मुंबई जोन यूनिट-1 के प्रभार से हटाने का आदेश पश्चिमी जोन के शीर्ष अधिकारी विशेषनिदेशक विनीत अग्रवाल ने शुक्रवार को जारी किया। कुमार अभी प्रत्यर्पण मामले में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में लंदन में हैं।
