निर्भया कांड मामला: SC ने दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

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[email protected] । Jul 9 2018 2:28PM

निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में 4 दोषियों में से 3 की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है।

नयी दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में 4 दोषियों में से 3 की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद पवन, विनय, मुकेश और अक्षय की फांसी की सजा बरकरार है। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। 

गौरतलब है कि 4 दोषियों में शामिल अक्षय कुमार सिंह (31) ने शीर्ष अदालत के 5 मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। अक्षय कुमार सिंह के वकील एपी सिंह ने कहा, ‘अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। हम इसे दाखिल करेंगे।’

शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था।

उससे दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद सड़क पर फेंक दिया था। सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान निर्भया की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद पूरा देश में आक्रोश फैल गया।

आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। आरोपियों में एक किशोर भी शामिल था। उसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया। उसे तीन साल सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया।

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