कोल्हापुर और पुणे में HC की पीठ स्थापित करने का कोई विचार नहीं: सरकार

No idea to set up HC benchmark in Kolhapur and Pune
[email protected] । Jul 20 2018 11:45PM

सरकार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पुणे में बंबई उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नयी दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पुणे में बंबई उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का फैसला संबद्ध उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने फिलहाल ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है। बड़ा राज्य होने के नाते महाराष्ट्र में कोल्हापुर के साथ पुणे में भी पीठ स्थापित किये जाने के पूरक प्रश्न के जवाब में प्रसाद ने कहा कि राज्य में नागपुर और औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की पीठ है। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर पीठ स्थापित करने की बंबई उच्च न्यायालय से कोई अनुशंसा नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने विभिन्न राज्यों में संबद्ध उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की लंबित मांगों का जिक्र करते हुये कहा कि इस बारे में देश भर के लिये एक सर्वमान्य प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा।

बंबई उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय करने के पूरक प्रश्न पर प्रसाद ने कहा कि बंबई और मद्रास सहित अन्य उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के बारे में सरकार की अपनी सीमायें हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आधार पर ही सरकार कोई पहल कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बारे में सरकार द्वारा स्वत: कोई पहल करना उचित नहीं है।

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