अवैध निर्माणों की सीलिंग या उन्हें गिराने पर कोई रोक नहीं: SC

No stopping sealing, demolition of illegal constructions
[email protected] । Jul 18 2018 4:35PM

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों की सीलिंग या उन्हें ध्वस्त किए जाने पर कोई रोक नहीं होगी। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब केंद्र ने न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों की सीलिंग या उन्हें ध्वस्त किए जाने पर कोई रोक नहीं होगी। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब केंद्र ने न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया कि उसने दिल्ली में अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग अभियान रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि अधिकारियों को जहां कहीं भी अनधिकृत निर्माण नजर आए , वे तत्काल प्रभाव से वहां निर्माण कार्य रुकवाएं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सीलिंग अभियान में जुटे अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा , पीठ ने केंद्र से कहा कि वह ऐसे बिल्डरों , ठेकेदारों और वास्तुकारों को काली सूची में डालने पर विचार करे जिन्हें अनधिकृत निर्माणों के लिए जिम्मेदार पाया गया हो।

अटॉर्नी जनरल के . के . वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नौ जुलाई को एक मोबाइल ऐप शुरू किया था जिसके जरिए नागरिक दिल्ली में अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल ऐप पर अब तक 431 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 138 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। पीठ ने निर्देश दिया कि इस मोबाइल ऐप के बारे में प्रचार किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को इसके बारे में पता चल सके। 

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