कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लागू
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 8 2021 5:22PM
गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है। उन्होंने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैलरात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा।
नोएडा/गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दो जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दोनों जिलों के अधिाकरियों की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आदेशों में यह जानकारी दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है। उन्होंने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैलरात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों, इनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालयों, प्राधिकरण, स्वायत्त निकायों जैसे-आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाओं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालयों, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु/रेलवे/बस आपदा प्रबंधन और सम्बन्धित सेवाओं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाओं और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निर्बाध रूप से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाए जैसे अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की अनुमति होगी।Noida administration imposes night prohibition/regulation order in the district from 10pm to 5am till 17th April 2021. All movement of essential goods/commodities and essential/medical services shall be exempted. pic.twitter.com/3enU79V2m8
— ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2021
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जिलाधकारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, हवाई अडडे / रेलवे स्टेशन/ बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इसके लिए किसी अस्थायी-पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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