जवाहरबाग मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती एवं कुर्की वारंट जारी

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[email protected] । Jul 2 2019 12:00PM

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि सरकारी जवाहर बाग पर कब्जा करने वालों ने मार्च 2016 में सदर तहसील में कुछ अधिवक्ताओं तथा विभागीय कर्मचारियों के साथ कथित रूप से मारपीट की थी।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक अदालत ने तीन वर्ष पूर्व हुए जवाहर बाग मामले संबंधी सुनवाई से अनुपस्थित रहे नौ अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती एवं कुर्की वारंट जारी किए हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि सरकारी जवाहर बाग पर कब्जा करने वालों ने मार्च 2016 में सदर तहसील में कुछ अधिवक्ताओं तथा विभागीय कर्मचारियों के साथ कथित रूप से मारपीट की थी। इस मामले में 35 आरोपियों को सोमवार को हाजिर होना था, लेकिन जमानत पर रिहा आरोपी प्रेमचंद, रमेश गुप्ता, राम किशन गुप्ता, झबली, दिनेश, रामगुन, रोशन, सिद्धनाथ और रामचंद मौर्य अदालत में पेश नहीं हुए।

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उन्होंने बताया कि अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय जहेंद्र पाल सिंह ने इन नौ आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती एवं कुर्की वारंट जारी किए हैं। अब इन सभी के खिलाफ अलग से सुनवाई की जाएगी, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एल के गौतम ने बताया कि इनके अलावा जवाहर बाग कांड से जुड़े हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में भी 88 आरोपी हाजिर हुए थे। इस मामले में अब सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख दी गई है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मथुरा जिला प्रशासन ने जवाहर बाग में जब 2016 में अतिक्रमणकारियों को हटाने का प्रयास किया तो इस दौरान हुई झड़प में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई अतिक्रमणकारियों की मौत हो गई थी।

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