दिल्ली ही नहीं, इन राज्यों में भी पटाखों पर है पूर्ण प्रतिबंध, कही आपका राज्य भी तो इसमें शामिल नहीं

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ANI
अंकित सिंह । Oct 29 2024 3:08PM

हर सर्दियों में अपनी खराब वायु गुणवत्ता के लिए मशहूर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है।

त्योहारी मौसम में खराब होती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, कई राज्यों ने दिवाली के मौसम में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में पटाखों के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य इस उत्सव की अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता में गिरावट को कम करना है। हर सर्दियों में अपनी खराब वायु गुणवत्ता के लिए मशहूर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। 

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हालांकि, शहर में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित समय के लिए केवल 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति है, जो कम हानिकारक हैं। गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए समय समायोजित किया गया है। ग्रीन पटाखे बेरियम और लेड जैसे जहरीले रसायनों से मुक्त होते हैं। वहीं, बिहार में राज्य प्राधिकारियों ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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महाराष्ट्र ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और केवल हरित पटाखों की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आकाश लालटेन के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने दिवाली के दौरान केवल हरित पटाखों की अनुमति दी है तथा आतिशबाजी के उपयोग को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच विशिष्ट समय तक सीमित रखने का सुझाव दिया है, हालांकि कोई औपचारिक प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है।

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