यौन उत्पीड़न मामले में अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई के लिये जेएनयू को नोटिस

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[email protected] । May 20 2019 6:18PM

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर मुख्य याचिका के रिकॉर्ड भी मंगाए हैं। अदालत द्वारा तीन मई को अवमानना याचिका और मुख्य याचिका सुनवाई के लिये 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने के बाद छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिये यह अर्जी दायर की है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और यौन उत्पीड़न के मामले के आरोपी एक प्रोफेसर के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई के लिये कुछ छात्राओं की अर्जी पर सोमवार को विश्वविद्यालय से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने विश्वविद्यालय, उसके कुलपति, प्रोफेसर अतुल जोहरी और दिल्ली पुलिस को अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर नोटिस जारी किया। इस मामले को सुनवाई के लिये दो जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

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अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर मुख्य याचिका के रिकॉर्ड भी मंगाए हैं। अदालत द्वारा तीन मई को अवमानना याचिका और मुख्य याचिका सुनवाई के लिये 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने के बाद छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिये यह अर्जी दायर की है। मुख्य याचिका में छात्राओं ने जेएनयू की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रोफेसर को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी थी।

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छात्राओं की तरफ से पेश हुईं अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सुनवाई जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि याचिकाकर्ता शोधार्थी हैं और अगर उन्हें प्रयोगशाला में जाने का अवसर नहीं दिया गया तो वे अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाएंगी।

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