पचौरी को जमानत, विदेश जाने की अनुमति भी मिली
यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत देते हुए एक बार फिर उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।
यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत देते हुए एक बार फिर उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान के समक्ष पेश हुए पचौरी को मेक्सिको में एक महीना तक चलने वाले सम्मेलन के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई। पचौरी के खिलाफ समन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक उन्हें अदालत में पेश होना था।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘मामले में जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिया गया है। मामले में जांच के दौरान उन्हें तत्काल आधार पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, जो यह दिखाता है कि जांच के मकसद से उन्हें हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जेल भेजकर कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा।’’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘आरोपी आरके पचौरी को कुल 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि अदा करने पर जमानत मंजूर की जाती है।’’ पचौरी के वकील आशीष दीक्षित ने उनके मेक्सिको जाने के लिए अनुमति मांगने सम्बंधी याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि पचौरी को इससे पहले भी कार्यक्रमों के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है और उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन भी किया था। अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को इससे पहले भी कई मौकों पर विदेश जाने की अनुमति दी गई है और उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन भी किया। ऐसी परिस्थिति में आरोपी को 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि अदा करने की शर्त पर 12 जुलाई से 14 अगस्त तक विदेश जाने की अनुमति दी जाती है।’’
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