आईपीसी में बच्चे की परिभाषा 15 साल उम्र बताई गई है जबकि पॉक्सो कानून में ये परिभाषा 18 साल बताई गई: प्रीतम मुंडे

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[email protected] । Aug 1 2019 6:13PM

आईपीसी में बच्चे की परिभाषा 15 साल उम्र बताई गई है जबकि पॉक्सो कानून में ये परिभाषा 18 साल बताई गई है। मंत्री ने मुझे बताया है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में 15 से 18 साल के पीड़ितों को बाल श्रेणी में रखा जाएगाः प्रीतम मुंडे, बीजेपी — Lok Sabha TV (@loksabhatv) August 1, 2019

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