गार्गी कालेज प्रकरण की CBI जांच के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर

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[email protected] । Feb 13 2020 7:23PM

गार्गी कालेज में छह फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों का एक समूह भीतर घुस आया और उसने लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मी इस घटना को चुपचाप देखते रहे।

नयी दिल्ली। स्थानीय गार्गी कॉलेज में पिछले सप्ताह एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता, एक वकील को उच्च न्यायालय जाने के निर्देश दिये थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। वकील एम एल शर्मा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर की सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जाये। इसके साथ ही उन्होंने इस ‘सुनियोजित आपराधिक साजिश’ के पीछे के व्यक्तियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में बुधवार को 18 से 25 वर्ष के बीच के दस लोगों को गिरफ्तार किया था।

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गार्गी कालेज में छह फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों का एक समूह भीतर घुस आया और उसने लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मी इस घटना को चुपचाप देखते रहे। शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह दिल्ली चुनाव की पृष्ठभूमि में एक सुनियोजित राजनीतिक और आपराधिक साजिश थी और घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में दावा किया गया है, ‘‘जय श्री राम के जानबूझकर लगाये गये नारों से पता चलता है कि यह एक राजनीतिक, सुनियोजित साजिश है’’ और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452 (हमला करना, या नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनधिकृत तरीके से घुसना), धारा 354 (महिला की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 509 (किसी महिला की मर्यादा का अनादर करने के आशय से कोई अश्लील शब्द कहना, हावभाव प्रकट करना या कोई कृत्य करना) और धारा 34 (साझा आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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