पीएफआई छापेमारी: अदालत ने पांच आरोपियों की हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक बढ़ाई

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यहां की एक अदालत ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच कथित सदस्यों की एटीएस हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। इनको कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई। यहां की एक अदालत ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच कथित सदस्यों की एटीएस हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। इनको कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। देशभर में गत 22 सितंबर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के नेतृत्व में कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र के आतंक निरोधक दस्ता (एटीएस) द्वारा 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ये पांच आरोपी शामिल हैं।

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एटीएस ने आरोपियों को पूर्व रिमांड अवधि बीतने पर अतिरक्त सत्र न्यायाधीश ए एम पाटिल की अदालत में सोमवार को पेश किया और हिरासत अवधि आठ दिन तक बढ़ाने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत अवधि पांच दिन तक बढ़ाने का फैसला किया। आरोपियों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्तता, समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले दर्ज हैं।

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कई एजेंसियों की ओर से देश के 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ व्यापक छोपमारी के दौरान इसके 106 कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र-कर्नाटक में 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तमिलनाडु में 10, असम में नौ, उत्तर प्रदेश में आठ, आंध्र प्रदेश में पांच, मध्य प्रदेश में चार और पुडुचेरी-दिल्ली में तीन-तीन और राजस्थान में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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