स्मृति ईरानी के खिलाफ जनहित याचिका, हाई कोर्ट ने वसूली का ब्यौरा मांगा

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[email protected] । Mar 15 2019 10:09AM

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।

अहमदाबाद। केन्द्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरूपयोग के आरोप वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये बृहस्पतिवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से राशि वसूली का ब्यौरा सरकार से मांगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।

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गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और आणंद जिले में अन्क्लाव विधानसभा सीट से विधायक अमित चावडा ने जुलाई 2017 में स्मृति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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