EIA मसौदे पर जनता की राय के लिए 60 दिन बढ़ाने संबंधी याचिका पर HC ने केंद्र से मांगा जवाब

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ईआईए अधिसूचना के मसौदे के अनुवादित प्रारूप के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उस पर जनता की राय लेने की अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 के मसौदे पर जनता की राय जानने के लिए अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा। याचिका में ईआईए अधिसूचना के मसौदे के अनुवादित प्रारूप के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उस पर जनता की राय लेने की अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इसमें 30 जून को आए अदालत के उस आदेश में परिवर्तन की मांग की गई है जिसमें मसौदा ईआईए पर राय देने तथा आपत्ति जताने की तारीख आगे बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई थी। 

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मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने इस आवेदन पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। पीठ ने मसौदा ईआईए को दस दिन के भीतर सभी 22 भाषाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ता पयार्वरण संरक्षणवादी विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि 11 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद मसौदा इआईए का कुछ देशीय भाषाओं में अनुवाद तो किया गया लेकिन इसे संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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