EIA मसौदे पर जनता की राय के लिए 60 दिन बढ़ाने संबंधी याचिका पर HC ने केंद्र से मांगा जवाब
ईआईए अधिसूचना के मसौदे के अनुवादित प्रारूप के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उस पर जनता की राय लेने की अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 के मसौदे पर जनता की राय जानने के लिए अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा। याचिका में ईआईए अधिसूचना के मसौदे के अनुवादित प्रारूप के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उस पर जनता की राय लेने की अवधि 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इसमें 30 जून को आए अदालत के उस आदेश में परिवर्तन की मांग की गई है जिसमें मसौदा ईआईए पर राय देने तथा आपत्ति जताने की तारीख आगे बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई थी।
इसे भी पढ़ें: उच्च न्यायालय ने PM केयर्स कोष में जमा राशि की जानकारी के लिए दायर याचिका को किया खारिज
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने इस आवेदन पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। पीठ ने मसौदा ईआईए को दस दिन के भीतर सभी 22 भाषाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ता पयार्वरण संरक्षणवादी विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि 11 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद मसौदा इआईए का कुछ देशीय भाषाओं में अनुवाद तो किया गया लेकिन इसे संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया।
अन्य न्यूज़