PNB Scam: ED के नोटिस पर चौकसी को 30 अक्तूबर तक देना होगा जवाब

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[email protected] । Sep 26 2018 7:40PM

इससे पहले धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) विशेष अदालत ने 26 सितंबर को चौकसी को उसके समक्ष पेश होने के लिये समन दिया था।

मुंबई। एक विशेष अदालत ने बुधवार को पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 30 अक्तूबर तक जवाब देने का समय दिया है। ईडी ने याचिका में नये कानून के तहत उसे ‘भगोड़ा’ घोषित करने की मांग की है।

इससे पहले धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) विशेष अदालत ने 26 सितंबर को चौकसी को उसके समक्ष पेश होने के लिये समन दिया था। यह समन ईडी की चौकसी को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत ‘भगोड़ा’ घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर जारी किया गया था। 

न्यायाधीश एम एस आजमी की अदालत में पेश हुए चौकसी के वकील संजय अबॉट ने बुधवार को कहा कि उन्हें दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में ईडी की शिकायत की प्रति उपलब्ध कराई गई है और उन्हें जवाब दायर करने के लिये कुछ समय चाहिए। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को जवाब दायर करने के लिये 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया।

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