Israeli Embassy के पास विस्फोट मामले में पुलिस ने ‘अज्ञात’ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

Israeli Embassy
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अधिकारियों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर तुगलक रोड पुलिस थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 (जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने का दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में इजराइली दूतावास के पास हुए विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने ‘‘अज्ञात’’ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर तुगलक रोड पुलिस थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 (जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने का दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम को एक विस्फोट हुआ था। घटनास्थल से इजराइली राजदूत को ‘‘अभद्र’’ में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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