पत्रकार को ‘अवैध रूप से हिरासत’ में रखे जाने की जांच कराएं डीजीपी : मानवाधिकार आयोग

National Human Rights Commission
प्रतिरूप फोटो

समाचार पोर्टल चलाने वाले पाठक को अहमदाबाद पुलिस ने दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था जब वह महात्मा गांधी की जयंती पर एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए गांधी आश्रम जा रहे थे।

अहमदाबा|  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि भोपाल के एक पत्रकार को दो अक्टूबर को पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखने की जांच की जाए।

मानवाधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठन ‘ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अलर्ट-इंडया’ की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: अहमदाबाद के गांधी आश्रम से पत्रकार को हिरासत में लिया गया, कुछ घंटों बाद छोड़ा गया

एनजीओ ने भोपाल के पत्रकार और कार्यकर्ता राकेश पाठक को कथित तौर पर अवैध रूप से ‘‘अपहरण करने’’और हिरासत में रखे जाने की शिकायत की थी। एनएचआरसी ने चार हफ्ते के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

समाचार पोर्टल चलाने वाले पाठक को अहमदाबाद पुलिस ने दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था जब वह महात्मा गांधी की जयंती पर एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए गांधी आश्रम जा रहे थे।

पुलिस को आशंका थी कि वह किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दो बार अवैध रूप से हिरासत में लिया गया -- एक बार होटल के कमरे में और बाद में गांधी आश्रम में।

एनएचआरसी के आदेश में कहा गया है कि जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

इसे भी पढ़ें: शांति पुरस्कार मेरे अखबार के लिए है, मेरे लिए नहीं : रूसी नोबेल विजेता मुरातोव

इसे भी पढ़ें: शांति पुरस्कार मेरे अखबार के लिए है, मेरे लिए नहीं : रूसी नोबेल विजेता मुरातोव

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़