सारदा चिटफंड मामले में पूर्व पुलिस कमीश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल

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[email protected] । Sep 24 2019 1:10PM

कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को 21 सितंबर को अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया था। एजेंसी ने कुमार को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कई नोटिस भेजे थे, ताकि सारदा घोटाले में गवाह के रूप में उनसे पूछताछ की जा सके। वह हालांकि सीबीआई के सामने नहीं आए और हर मौके पर उन्होंने और समय मांगा। कुमार पर सारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

कोलकाता। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमीश्नर राजीव कुमार ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगते हुए दावा किया कि सीबीआई उनके “पीछे पड़ी” है। कुमार ने कहा कि उनकी छुट्टी बुधवार को खत्म होगी और गिरफ्तारी से पहले जमानत की उनकी प्रार्थना पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। वह इस समय पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। न्यायाधीश एस मुंशी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए उनके वकील देवाशीष रॉय ने कहा, “सीबीआई हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है।” इस पर खंडपीठ में शामिल न्यायाधीश एस दासगुप्ता ने कहा, “जाइए और आत्म समर्पण कर दीजिए।”

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हालांकि, बाद में खंडपीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका सोमवार को दायर की गई थी।  इससे पहले सीबीआई ने कुमार की तलाश में उनके आधिकारिक निवास सहित कई जगहों पर छापे मारे थे। कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को 21 सितंबर को अलीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया था। एजेंसी ने कुमार को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कई नोटिस भेजे थे, ताकि सारदा घोटाले में गवाह के रूप में उनसे पूछताछ की जा सके। वह हालांकि सीबीआई के सामने नहीं आए और हर मौके पर उन्होंने और समय मांगा। कुमार पर सारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। 

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