पंजाब सरकार ने 3 मई के बाद चार घंटों के लिए बारी-बारी से दुकानें खोलने की दी अनुमति
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार सभी जिलों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन उन्हें केवल सुबह सात बजे से 11 बजे तक समान समयावधि में बारी-बारी से खोला जाएगा। बयान में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी को दुकानें खोलने या घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने तीन मई के बाद हर सुबह चार घंटों के लिए बारी-बारी से दुकानें खोलने की अनुमति दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में बंद की अवधि तीन मई के बाद दो हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र व रेड जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ छूट देने का भी ऐलान किया है।
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ये निर्देश इसी घोषणा के बाद जारी किए गए। राज्य के गृह विभाग ने एक बयान में कहा कि दुकानें खोलने के मामले पर विस्तार से विचार किया गया और फैसला किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार सभी जिलों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन उन्हें केवल सुबह सात बजे से 11 बजे तक समान समयावधि में बारी-बारी से खोला जाएगा। बयान में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी को दुकानें खोलने या घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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